सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिंदगीभर सरकारी बंगले में नहीं रह सकते Ex CM, राजनाथ-मुलायम समेत 6 को करना होगा खाली
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगला लेने के हकदार नहीं हैं। अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे बंगले में रह रहा है तो 2 महीने में उसे खाली करना होगा। जस्टिस अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली तीन मेंबर्स की बेंच ने कहा कि पूर्व सीएम जिंदगीभर सरकारी बंगले में नहीं रह सकते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर सुनाया फैसला…
– कोर्ट ने यह आदेश यूपी के एक एनजीओ लोक प्रहरी की पिटीशन पर दिया है।
– सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर यूपी के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पड़ेगा।
– उत्तरप्रदेश के जिन 6 पूर्व सीएम को सरकारी बंगला मिला हुआ है, उनमें नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह और रामनरेश यादव शामिल हैं।
– उत्तरप्रदेश के जिन 6 पूर्व सीएम को सरकारी बंगला मिला हुआ है, उनमें नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह और रामनरेश यादव शामिल हैं।
– कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस सभी को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा।
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