अब प्रत्येक हवाई टिकट को केंसिल / रद्द कराने पर रिफंड मिलेगा.
भारत सरकार द्वारा घोषित नये नियमो के अनुसार प्रत्येक हवाई यात्रा का टिकट केंसिल / रद्द हो सकेगा जिस पर एयरलाइन कंपनियो को रिफंड देना होगा. नयी पालिसी 1 अगस्त 2016 से लागू रहेगी तथा 1अगस्त के बाद कैंसिल होने वाले प्रत्येक टिकट पर रिफंड एयरलाइन कंपनी को अनिवार्य रूप से देना होगा.
नए नियमो के अनुसार कैंसिलेशन संबंधी निम्न विशेष नए नियम होंगे जो सभी एयरलाइन कंपनियो पर लागू होंगे –
1. नए नियमो के अनुसार, हवाई यात्रा का टिकट का टिकट कैंसिल कराने पर कैंसलेशन चार्जेज के रूप में मूल किराया व ईंधन शुल्क से ज्यादा की कटोती नही की जायेगी यानिकी अधिकतम कटोती मूल किराया व ईंधन शुल्क से ज्यादा नही की जायेगी.
2. टिकट कैंसिल कराने या इस्तेमाल नही करने या यात्री के उड़ान छुट जाने की स्थिति यानिकी हर हाल में एयरलाइन को सभी संवेधानिक कर, उपभोक्ता विकास शुल्क, हवाई अड्डा विकास शुल्क व यात्री सेवा शुल्क को लोटाने होगा.
3. यह नियम सभी तरह के ऑफर के तहत बुक कराये गए सस्ते टिकट पर भी लागू होंगे तथा जिन टिकटों को नॉन-रिफंडेबल की शर्त पर बुक कराया है, उन पर भी यह नियम लागू होगा. यानिकी हर बुकिंग रद्द की जा सकेगी जिस पर रिफंड देय होगा.
4. रिफंड प्रक्रिया के नाम पर अब एयरलाइन कंपनी प्रोसेसिंग शुल्क भी नही ले सकेगी.