इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने वालों को भी आधार से लिंक करना पड़ेगा पैन
इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने वालों को भी आधार से लिंक करना पड़ेगा पैन
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो भी पैन को आधार से लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन अमान्य हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के अनुसार, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, लेकिन पैन कार्ड धारक हैं, तो उन्हें भी आधार से पैन को लिंक करना जरूरी है।
आपको बतादे कि पैन और आधार की लिंकिंग का यह मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां सर्वोच्च अदालत ने थोड़ी राहत दी है। वहीं केंद्र सरकार लगातार इस व्यवस्था पर जोर दे रही है। जानकारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की राहत उन लोगों के लिए नहीं है, जिनके पास आधार और पैन, दोनों हैं। यदि आधार और पैन हैं तो इन्हें लिंक कराना अनिवार्य है, चाहे धारक करदाता है या नहीं।
पिछले साल बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि नियत समय सीमा में आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन अमान्य हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और गृहणियों को लिंकिंग की यह प्रक्रिया करना होगी। पैन अमान्य होने पर धारक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वो सभी लेन-देन रुक जाएंगे जहां पैन जरुरी होता है। यही नहीं इस लिंकिंग के लिए भी हर स्तर के पेन धारक को फीस देकर विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी क्योकि यह काम बिका कंप्यूटर संभव ही नहीं है.
लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विदेशी नागरिको व एन.आर.आई. आदि ऐसे लोग जिनको पेन कार्ड दिए गए है लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं तो फिर उस पेन कार्ड का क्या होगा क्योकि किसी विदेशी नागरिक को आधार कार्ड नहीं दिया जा सकता जबकि पेन कार्ड दिया जाता है. सामने दिख रहा है, ऐसे विसंगतियों युक्त आदेशो से फिर जनता की तकलीफे बढ़नी ही है – सोहिल दम्मानी, इन्दोर .