दो लाख से अधिक के सौदों पर आयकर वसूली-कटोती (TCS) पर आंशिक छूट- धारा 206 सी (1डी)
सुमेरपुर | Sumerpur | पाली | Pali | राजस्थान | Rajasthan : व्यापार जगत की मांग पर व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दो लाख से अधिक के सौदों पर आयकर वसूली-कटोती (TCS) पर आंशिक छूट दी गयी है.
उल्लेखनीय है कि आयकर की धारा 206 सी (1डी) के नए प्रावधानों के अनुसार दो लाख रूपयों से बड़े माल या सेवा के सौदे पर पूर्ण या आंशिक रूप से रोकड़ भुगतान प्राप्त करने पर एक प्रतिशत की दर से सौदे की राशि पर आयकर वसूली-कटोती (TCS) करने का प्रावधान किया गया था. दिनांक 24.06.2016 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.), दिल्ली ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्टीकरण के जरिये कुछ छुट दी है.
इस स्पष्टीकरण करने वाले परिपत्र के अनुसार यदि सौदे की राशि दो लाख से ज्यादा है तथा रोकड़ भुगतान की राशि दो लाख से कम है तो आयकर वसूली-कटोती (TCS) करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. उदाहरण के लिए यदि 5 लाख के माल बेचने के सौदे में चार लाख का भुगतान चेक से आया और एक लाख का भुगतान रोकड़ आया तो एक लाख पर आयकर वसूली-कटोती (TCS) करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी .
इसी तरह यदि 5 लाख के माल बेचने के सौदे में दो लाख का भुगतान चेक से आया और तीन लाख का भुगतान रोकड़ आया तो तीन लाख पर आयकर वसूली-कटोती (TCS) करनी होगी . सम्बंधित परिपत्र नीचे संलग्न है – Lovekush Parihar, Sheoganj (Sirohi)