पुराने बंद नोटों की जमाओ पर कोई पूछताछ नहीं हो रही है.
पुराने बंद नोटों की जमाओ पर कोई पूछताछ नहीं हो रही है.
इस लेख के शीर्षक से शायद पाठको को हेरानी हो सकती है. क्योकि एक तरफ आयकर विभाग द्वारा 18 लाख से भी ज्यादा ऑनलाइन नोटिस भेजने का न केवल दावा किया जा रहा है बल्कि इस सम्बन्ध में विज्ञापन भी दिए जा रहे है.
लेकिन लेखक का दावा है कि आयकर विभाग ने नोटबंदी के दोरान जमा कराये गए बंद-पुराने 500-1000 रू. के नोटों के सम्बन्ध में न तो कोई पूछताछ की गयी है / की जा रही है और न ही कोई बड़े स्तर पर ऑनलाइन नोटिस जारी किये गए है. लेकिन नोटबंदी के बहाने 09.11.2016 से लेकर 30.12.2016 तक जमा कराई गयी सम्पूर्ण राशि के बारे में अवश्य अनावश्यक पूछताछ की जा रही है, भले आपने एक भी पुराना नोट जमा नहीं कराया हो.
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है. सभी पाठको को याद होगा कि भारत सरकार, वित मंत्री जी व अमित शाह आदि ने स्पष्ट घोषनाए की थी कि बचत खाते में 2.50 लाख से कम व चालू खाते में 12.50 लाख रू. से कम पुराने नोटों की जमाओ पर कोई पूछताछ नहीं होगी. लेकिन अब क्या हो रहा है वह बड़ा ही चोकाने वाला है.
मेरे अनुभव के अनुसार उपरोक्त वादे / घोषणा के ठीक विपरीत कई मामलों में नोटिस जारी किये गए है, इनमे से कुछ मामले तो बड़े ही हास्यास्पद व परेशान करने वाले है, जिनमे से कुछ उदाहरण, मै नीचे सभी देश वासियों के ज्ञानार्थ लिख रहा हूँ-
- ऐसे ऐसे चालू खातो में ऑनलाइन नोटिस आये है जिनमे पुराने बंद नोट 2.00 लाख के आसपास ही जमा हुए है तथा कुछ मामलों में तो कुल जमाये भी 12.50 लाख से कम है.
- ऐसे ऐसे चालू खातो में ऑनलाइन नोटिस आये है जिनमे पुराने बंद नोट लिए जाने स्वीकार्य थे (जेसे बिजली के बिलों का भुगतान की राशि ई-मित्र आदि द्वारा जमा कराई गयी), चाहे एक नोट भी पुराना जमा नहीं कराया गया हो.
- एक तरफ ऐसे चालू खातो में ऑनलाइन नोटिस आये है जिनमे पुराने बंद नोट 2.00 लाख के आसपास ही जमा हुए है, तो दूसरी तरफ ऐसे चालू खातो में ऑनलाइन नोटिस नहीं आये है जिनमे 50.00 करोड़ के आसपास नोट 09.11.2016 से लेकर 30.12.2016 तक जमा कराये गए.
- ऐसे भी कई मामले सामने आये जिसमें खाता किसी (X) अन्य का और नोटिस किसी ओर (Y) को भेजा गया. जांच में पता चला कि बैंक ने गलत पेन नंबर दर्ज कर रखा है.
- इन सभी नोटिसो का कोई कानूनी वजूद नहीं है फिर भी सभी खातेदार इतने डरे हुए है कि कोई कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता. बड़े टेंशन के साथ वकीलों के चक्कर लगाए जा रहे है.
6. अधिकाँश मामलों का इन जमाओ / नोटिसो का नोट बंदी / पुराने बंद नोटों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है.
मै यह तो हमेशा सलाह देता हूँ कि नेताओं व अफसरों के ज़ुबानी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन अब तो सरकारी तोर लिखित बात भी विश्वास करने लायक नहीं रह गयी है. सरकारी लिखित आदेश को भी पुन: नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप स्वयं कल्पना कर सके कि किसका कितना विश्वास किया जाए –
[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th November, 2016
G.S.R 1068(E).- In exercise of the powers conferred by section 285BA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- (1) These rules may be called the Income–tax (30th Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 114B, in the Table, for serial number 10 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
Sl. No. | Nature of transaction | Value of transaction |
(1) | (2) | (3) |
“10. |
Deposit with,-
(i) a banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office. |
Cash deposits,-
(i) exceeding fifty thousand rupees during any one day; or (ii) aggregating to more than two lakh fifty thousand rupees during the period 09th November, 2016 to 30th December, 2016.”. |
3. In the said rules, in rule 114E, ̶
(i) in sub-rule (2), in the Table, after serial number 11 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely:-
Sl. No. | Nature and value of transaction | Class of person (reporting person) |
(1) | (2) | (3) |
“12. |
Cash deposits during the period 09th November, 2016 to 30th December, 2016 aggregating to ̶
(i) twelve lakh fifty thousand rupees or more, in one or more current account of a person; or (ii) two lakh fifty thousand rupees or more, in one or more accounts (other than a current account) of a person |
(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act);
(ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).”; |
(ii) in sub-rule (5), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided the statement of financial transaction in respect of the transactions listed at serial number (12) in the Table under sub-rule (2), shall be furnished on or before the 31st day of January, 2017.”
[Notification No. 104/2016][F.No.370142/32/2016-TPL]
(Dr. T.S. Mapwal)
Under Secretary to the Government of India
Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification S.O.3399(E), dated 07th November, 2016.
लेखक : सीए के. सी. मूंदड़ा