सुप्रीम कोर्ट ने ‘आदर्श मोदी घोटाले’ के मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी की जमानत खारिज की.
सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श मोदी घोटाले के मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी की जमानत खारिज की.
12000 के आदर्श मोदी घोटाले के कई मामलों में से 200 करोड़ के एक मामले में गुरुग्राम (हरियाणा) के स्पेशल कोर्ट के आदेश पर 11 दिन की कस्टडी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदर्श मोदी घोटाले के मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी को अंतरिम जमानत दी थी.
लेकिन आज अंतत: सुप्रीम कोर्ट का फेसला आ ही गया. उम्मीद के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के फेसले को खारिज करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी और 1 अप्रैल को गुरुग्राम (हरियाणा) के नियमित स्पेशल कोर्ट समक्ष पेश होने का आदेश दिया. जिससे दोनों आरोपियों को अब को 1 अप्रैल को गुरुग्राम (हरियाणा) के नियमित स्पेशल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा.
1 अप्रैल, 2019 को गुरुग्राम (हरियाणा) के नियमित स्पेशल कोर्ट के समक्ष 11 बजे सरेंडर नहीं करने की स्थिति में जांच अधिकारी को इनको गिरफ्तार करने के अधिकार होगा. जेसी कि संभावना है आरोपियों की ओर से नियमित जमानत के लिए आवेदन किया जाएगा लेकिन जमानत मिलने की संभावना बहुत ही कम है.
आरोपियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट का फेसला खारिज हो चुका है अत: अब 31 मार्च तक दोनों आरोपी दिल्ली एनसीआर के बाहर जा सकेंगे यानिकी 4 दिन की आजादी मिली है.
हमारे पाठक पूरा सुप्रीम कोर्ट का पूरा 57 पेज का फैसला यहाँ क्लिक करके पढ़ सकते है. सभी सुविधा के लिए सारांश वाले पेज संख्या 51 व 52 की इमेज आपके समक्ष प्रदर्शित की जा रही है.
231_2019_Judgement_27-Mar-2019