आयकर ट्रिब्यूनल जज के विरुद्ध पी.एम.ओ. में शिकायत दर्ज – कार्यवाही के आदेश
भारतीय करदाता संघ के संयुक्त सचिव विजय सिंह राठोड़ ने आयकर ट्रिब्यूनल सदस्य (Member) रमेश.पी.तोलानी के खिलाफ कुछ दिन पहले देश के प्रधान मंत्री को शिकायत की थी. उस शिकायत को पी.एम.ओ. (Prime Minister’s Office) द्वारा दर्ज कर शिकायत को आवाश्यक कार्यवाही के लिए भारत सरकार के क़ानून मंत्रालय के सेक्रेटरी को भेजकर ऑनलाइन अपडेट करने की व्यवस्था भी की गयी है.
ज्ञातव्य रहे कि कुछ समय पूर्व भारतीय करदाता संघ के संयुक्त सचिव विजय सिंह राठोड़ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपने षड्यंत्र व निजी हित के लिए अनावश्यक टूर प्रोग्राम बनवाकर, ट्रिब्यूनल सदस्य (Member) रमेश.पी.तोलानी ने आधिकारिक भ्रष्टाचार कर भारत सरकार को भारी नुकसान पहुचाया है. अत: ऐसे स्वार्थी व भ्रष्टाचार युक्त टूर्स की जांच की जानी चाहिए तथा ऐसे अनावश्यक टूर्स की लागत की वसूली ट्रिब्यूनल सदस्य ( ITAT Member) आर.पी.तोलानी से की जानी चाहिये .
अग्र आरोप है भी लगाया था कि दिल्ली से अपना जयपुर ट्रान्सफर हो जाने के बावजूद, दिल्ली में सरकारी आवास खाली ही नहीं किया और न ही बकाया किराया भरा. लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के. सी. मूंदडा ने आर.टी.आई. के मार्फ़त मामला उठाने पर अब 26.09.2016 को रू. 11,46,352/- के किराए की वसूली की कार्यवाही ट्रिब्यूनल सदस्य रमेश.पी.तोलानी के विरूद्ध एस्टेट ऑफिसर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारम्भ की गयी है जिसको पहले रमेश.पी.तोलानी ने षड्यंत्र कर दबा रखा था. शिकायत के अनुसार उल्लेखनीय है कि इस सारे प्रकरण में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी सांठ-गांठ करके मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने का किराया रू. 5,00,520/- को षडयंत्र कर बचा कर सरकार के चुना लगाया गया है. उस शिकायत में भारतीय करदाता संघ ने मांग की थी कि रमेश.पी.तोलानी को तत्काल बर्खास्त किया जाए व उच्च स्तरीय जांच करवाई जावे.
– जयपुर से मनीष मेवाड़ा