भष्टाचार के खिलाफ राजस्थान लोकायुक्त का उपयोग केसे करे (भाग-1)
भष्टाचार के खिलाफ राजस्थान लोकायुक्त का उपयोग केसे (भाग-1)
राजस्थान के जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवको / सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्यवाही करने के लिए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप- लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के द्वारा राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का सृजन हुआ था. 1973 तक भारत में राजस्थान, लोकायुक्त संस्थान का सृजन करने वाला तीसरा राज्य था.
लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है. राजस्थान लोकायुक्त संस्थान राजस्थान सरकार का न तो सरकारी विभाग है और न ही इसमें किसी भी तरह का कोई सरकारी हस्तक्षेप है.
वर्तमान में, पिछले लगभग तीन साल से जस्टिस एस.एस.कोठारी राजस्थान के लोकायुक्त है. वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त जस्टिस एस.एस.कोठारी पूरे राजस्थान में तहसील स्तर कैंप का आयोजन करके जनता को लोकायुक्त संस्थान के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरूद्ध जाग्रत करने का बहुत सराहनीय प्रयास कर रहे है. इसी मुहीम के तहत एक कैंप का आयोजन सुमेरपुर (जिला-पाली) में दिनांक 13.12.2016 को किया गया था. इस कैंप में जस्टिस एस.एस.कोठारी के आह्वान से प्रेरित होकर न्यूज़ क्लब ने बीड़ा उठाया कि राजस्थान लोकायुक्त संस्थान के सम्बन्ध में जनता को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए.
लोक-सेवको / सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध निम्न मामलों में लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है-
- लोक-सेवको द्वारा किसी को अनुचित नुकसान या कष्ट पहुचाने के विरूद्ध.
- लोक-सेवको द्वारा अपने लिए या अन्य किसी के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करके के विरूद्ध.
- लोक-सेवको द्वारा अपने कार्यो का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित हेतुओ से प्रेरित होने के विरूद्ध.
- लोक-सेवको की हेसियत में भ्रष्टाचार करने या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने के विरूद्ध.
- लोक-सेवको की अकर्मण्यता के आरोप के विरूद्ध.
हालाकि पांच वर्ष से पुराने मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की जायेगी लेकिन लगातार चले आ रहे कृत्यों के लिए यह समय सीमा लागू नहीं होगी.

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राजस्थान लोकायुक्त में अपनी शिकायत दर्ज कराये और थोड़ी हिम्मत रखे.
kon sikayat kar sakta he ?
govt. employe sikayat kar sakta he kya ?
नहीं.