Wednesday, November 20, 2019

छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी कम्पोजीशन की कठिन व गंभीर शर्ते – सावधान !  

छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी  कम्पोजीशन की कठिन व गंभीर शर्ते सावधान !

 

हर छोटा व्यापारी व कई बड़े व्यापारी भी अपनी-अपनी योजना अनुसार जीएसटी कम्पोजीशन में रजिस्ट्रेशन करवाकर 1% या 2% कम्पोजीशन लेवी (फीस) भरना चाहते है. जेसा कि पहले भी लिखा गया है, कम्पोजीशन स्कीम जितनी सरल दिख रही है, उतनी सरल नहीं है बल्कि इससे सम्बंधित प्रावधानों व नियमो के अध्ययन से पता चलता है कि कुछ शर्ते बहुत ही गंभीर या कठिन है. 

आज हम उन कुछ गंभीर या कठिन शर्तो / नियमो / प्रावधानों की चर्चा करेंगे जिन पर हर कम्पोजीशन में जाने वाले छोटे व्यापारी या फैक्ट्री मालिक को सोच विचार कर फेसला करना चाहिए – 

30.06.2017 के क्लोजिंग स्टॉक का पूरा हिसाब देना होगा : शर्त दिखने में छोटी दिख रही है लेकिन बड़ी गंभीर शर्त है. पाठको को ध्यान होना चाहिए कि 30.06.2017 के क्लोजिंग स्टॉक का पूरा हिसाब देने के पहले आयकर (incometax) के अनुसार 31.03.2017 का स्टॉक फाइनल करना होगा क्योकि आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि भी 31.07.2017 है. 31.03.2017 का स्टॉक फाइनल होने के बाद ही 30.06.2017 का स्टॉक फाइनल हो सकेगा. अत: इतने कम समय में (31.07.2017  तक)  ये दोनों काम करने होंगे. इस स्टॉक में खासतोर पर राज्य के बाहर से लाये / खरीदे गए माल व अन-रजिस्टर्ड व्यक्तियों से खरीदे माल का पूरा विवरण देना होगा. 

राज्य के बाहर से लाये / खरीदे गए माल व्यक्तियों से खरीदे माल का 30.06.2017 को यदि कोई स्टॉक है, तो ऐसा व्यापारी कम्पोजीशन स्कीम में नहीं जा सकेगा. इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर टैक्स व पेनल्टी तो लगेगी व कम्पोजीशन से भी बाहर होना पडेगा. अत: राज्य के बाहर से लाये / खरीदे गए माल माल का कोई स्टॉक 30.06.2017 को होना ही नहीं चाहिए. 

अन-रजिस्टर्ड व्यक्तियों से खरीदे (URD Purchases) माल का 30.06.2017 को जो स्टॉक है, उस पर टैक्स देना होगा : अन-रजिस्टर्ड व्यक्तियों से खरीदे माल का 30.06.2017 को जो स्टॉक है, उस पर जीएसटी टैक्स / RCM जमा कराना होगा और वह जीएसटी टैक्स आज की रेट पर देना होगा. जिस माल का बिल व्यापारी के पास उपलब्ध नहीं है, उस माल पर भी जीएसटी टैक्स जमा कराना होगा. 

अन-रजिस्टर्ड व्यक्तियों से माल खरीद पर रिवर्स टैक्स देना होगा : हालाकि इसमे दो राय आ रही है लेकिन हमारी राय में अन-रजिस्टर्ड व्यक्तियों से माल खरीद पर रिवर्स टैक्स देना होगा  तथा 5,000/- रू. प्रतिदिन वाली छूट कम्पोजीशन डीलर को नहीं मिलेगा.

कम्पोजीशन डीलर ऑनलाइन माल नहीं बेच सकेगा : जो भी व्यापारी कम्पोजीशन में जाएगा, वह अमेजन या फ्लिफकार्ट जेसी कंपनियों के मार्फ़त ऑनलाइन माल सेल नहीं कर सकेगा (लेकिन प्योरमाल जेसी निशुल्क  वेबसाइट के जरिये अपने राज्य के अन्दर ऑनलाइन माल बेच सकेगा). 

75 लाख से बिक्री बढ़ते ही कम्पोजीशन समाप्त : जिस दिन कम्पोजीशन डीलर की बिक्री 75,00,000/- से ज्यादा हुई , उसी दिन से कम्पोजीशन समाप्त हो जाएगा तथा रेगुलर डीलर माना जाएगा. 

कम्पोजीशन स्कीम का गलत क्लेम : यदि किसी भी व्यापारी ने कम्पोजीशन स्कीम का गलत आप्शन लिया है या कम्पोजीशन शर्तो का उल्लंघन किया है और वो जांच में पकड़ा जाता है तो उसका कम्पोजीशन का आप्शन तो समाप्त होगा ही, उसे पूरा टैक्स व भारी पेनल्टी भी देनी होगी. 

कम्पोजीशन लेवी (फीस) अपनी जेब से देनी होगी : कम्पोजीशन डीलर को कम्पोजीशन लेवी (1%, 2% और 5%) अपनी जेब से भरनी होगी, उसे ग्राहक से वसूल नहीं किया जा सकेगा.

  • सीए के.सी.मूंदड़ा / CA. K.C.Moondra

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4 Responses to छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी कम्पोजीशन की कठिन व गंभीर शर्ते – सावधान !

  1. Kamlesh

    We should stop all our business .stop producing child bcs without giving solid infrastructure government want money in every sector they will charge you dobble if you admit in hospitalised twice,charged if you die before age of sixty. If you servy on this issue you will find in future that common people don’t want to earn money.

     
    • admin

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  2. Suman Saini

    true said

     
    • admin

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