एल.आई.सी. एजेंट्स सहित सभी तरह के एजेंट्स, ब्रोकर्स व दलालों को करवाना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ?
एल.आई.सी. एजेंट्स ( LIC Agents) सहित सभी तरह के एजेंट्स, ब्रोकर्स व दलालों को करवाना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ?
समय के साथ धीरे-धीरे जीएसटी (GST) का वृहद कवरेज सामने आने लगा है, जीएसटी जितना और जेसा दिख रहा है उससे काफी अलग है. वैट – सर्विस टैक्स (VAT – SERVICE TAX) से अछूते एजेंट व दलाल (Agent, Dalal and Broker) भी जीएसटी में कवर हो गए है. इसलिए यह कहना उचित होगा कि एजेंट – दलाल भी ‘जीएसटी मिसाइल’ ( GST Missile ) की मारक सीमा में आ चुके है. कानूनों में जेसी व्यवस्था की गयी है, उसके अनुसार छोटे-छोटे एजेंट – दलालो को भी अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन (Compulsory GST Registration) करवाना होगा.
सेंट्रल जीएसटी एक्ट (Central GST Act) की धारा 24(vii) के अनुसार उस प्रत्येक एजेंट – दलाल को अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिनके प्रिंसिपल (Principal जिसकी तरफ से सेवा या माल बेचा जाता है) जीएसटी क़ानून में रजिस्टर्ड है. इस तरह से तो हर कोई एजेंट – दलाल भी जीएसटी की गिरफ्त में आ चुका है. इस क़ानून की साधारण व्याख्या से समझा जा सकता है कि देश के निम्न प्रमुख एजेंटो को अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ( –
- एल.आई.सी. (LIC) सहित सभी जीवन बीमा का कारोबार (Life Insurance Business) करने वाली कंपनियों ( Companies) के एजेंट.
- जीवन बीमा के अलावा अन्य बीमा का कारोबार करने वाली कंपनियों (जनरल इन्सुरेंस – General Insurance) के एजेंट.
- सरकारी, प्राइवेट व सहकारी बेंको (Public, Private and Co-operative Bank) के एजेंट.
- क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी सहित सभी तरह की कोपरेटिव सोसाइटियो ( All Co-operative Societies including Credit Co-operative Societies) के एजेंट.
- पेनकार्ड व आधार कार्ड कंपनियों के एजेंट.
- रियल एस्टेट के व्यापार (Real Estate Business) से जुड़े एजेंट व दलाल.
- रोजमर्रा के व्यापार ( Routine Trade) से जुड़े एजेंट व दलाल.
एजेंट – दलालो से जुड़े प्रावधानों ( GST Provisions relating to Agent and Brokers) में क्या है विशेष : एजेंट – दलालो से जुड़े प्रावधान इस तरह से बनाए गए है कि उनकी तरफ किसी का भी ध्यान ही नहीं गया. अत: ऐसे कुछ विशेष प्रावधानों की तरफ ध्यान देना जरूरी है –
- एजेंट – दलाल को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन ( Compulsory Registration) करवाना होगा यदि उसका प्रिंसिपल (जिसकी तरफ से सेवा या माल बेचा जाता है) जीएसटी क़ानून में रजिस्टर्ड है, जेसे एल.आई.सी. / भारतीय जीवन बीमा निगम.
- ऐसे अनिवार्य रजिस्ट्रेशन वाले एजेंट-दलाल (बीमा एजेंट Insurance Agent व बैंक व वितीय संस्थानों के रिकवरी एजेंट को छोड़कर) को 20 लाख तक की छूट भी नहीं मिलेगी. यदि उसका टर्नओवर 5,000/- भी है तो भी टैक्स चुकाना होगा / No exemption till the turnover of Rs. 20.00 Lakhs).
- साधारण एजेंट-दलाल जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है / No registration required for a general Agent or Broker if his turnover is less than Rs. 20.00 Lakhs).
- जीएसटी क़ानून में रजिस्टर्ड एजेंट-दलाल (बीमा एजेंट Insurance Agent व बैंक व वितीय संस्थानों के रिकवरी एजेंट को छोड़कर) को 20 लाख तक के टर्नओवर पर टैक्स की छूट भी नहीं मिलेगी No exemption from Tax till the turnover of Rs. 20.00 Lakhs to such registered Agents – Brokers).
- एजेंट-दलाल के मामले में उनके कमीशन की आय ही उनका टर्नओवर माना जाएगा / Income of Commission / Brokerage will be treated Turnover.
- यदि सरकार द्वारा विशेष छूट नहीं दी गयी तो प्रत्येक रजिस्टर्ड एजेंट-दलाल (बीमा एजेंट Insurance Agent व बैंक व वितीय संस्थानों के रिकवरी एजेंट को छोड़कर) को बकायदा टैक्स इनवॉइस भी जारी करना होगा / Registered Agent – Broker will have to issue Tax Invoice if not exmpted by Government.
सारांश: ऐसी सारी कम्पनिया व व्यापारी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनके एजेंटो व दलालों को भी जीएसटी में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना पडेगा.
विशेष : इस रिपोर्ट में कोई गलती या भूल हो तो पाठको से निवेदन है, यही नीचे अपना कमेंट अवश्य लिखे.
Absolutely Incorrect interpretation of Sec. 24. Please do not post anything on GST without properly understanding it.
Dear Shri MD,
Please highlight your interpretation, so that correct law can be appreciated. You are most welcome to write in detail and share your knowledge and understanding with latest law.
साधारण ऐजंट और अनीवारय रजिस्टर एजेन्ट में क्या अन्तर हे
प्रिय मेहता साहब,
अनिवार्य रजिस्ट्रेशन उन एजेंट्स के लिए है जिनके प्रिंसिपल्स जीएसटी में रजिस्टर्ड है. बाकी साधारण एजेंट्स वो है जिनके प्रिंसिपल्स स्वयं रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन जिनकी साधारणतया कमीशन से आय 20 लाख से ज्यादा होती है – सीए मुकुल मूंदड़ा
How my get calculations will be calculated on my commission
Bilkul galat gst hai Lic Agent or broker ke liye
प्रिय भाविन,
लेकिन यह बात तो सरकार को समझनी चाहिए.
LIC ऐजेंट लिए GST के क्या नियम हैं।
प्रिय शंकर लाल जी,
पहले आप वेबसाइट पर उपलब्ध “एल.आई.सी. एजेंट्स सहित सभी तरह के एजेंट्स, ब्रोकर्स व दलालों को करवाना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ?” पूरा पढ ले. फिर आपको क्या शंका है, पूछे तो आपकी शंका का समाधान हो सकेगा व सही-सही सलाह भी मिल पायेगी.
Sir.. Insurance Agent are not Liable, they are covered under reverse charge mechanism and tax will be paid by insurance company… Sec[9{3}]
Further, all other agents will be required as per section 24
Dear Harish Ji,
Insurance agent is compulsorily liable for registration as per provisions of sec. 24(vii) despite the coverage under reverse charge mechanism.
महोदय जी अभी वर्तमान मे तो lic कमीशन को उनका आय माना गया है जिस पर आयकर लगाने का प्रावधान है जैसे किसी salary paid व्यक्ति को होता है gst तो goods पर लगना है कमीशन कोई goods थोड़ी है
Dear Shri Shilesh,
Commission is service and service is taxable under GST under RCM.
को-ऑपरेटिव सोसाईटी के एजेंट एक तरह से advisor सलाह देने वाले होते है ! जमाकर्ता को किस तरह से निवेश करना ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके ! सरकार को तो उन्हे प्रोत्साहन अलग से देना चाहिए !
प्रिय विजय,
सरकार को क्या करना चाहिए, यह तो सरकार ही सोचे. सरकार क्या कर रही है यह आप सोचे.
को-सोसाईटी मे जब TDS नही काटने की सुविधा है तो इसके agent(advisor) पर GST का तोहफा क्यों ? वैसे भी GST उन देशो सही है जहा की सरकार अपनी नागरिक को सुविधा निःशुल्क सुविधा लाती है !
The authorised agents of post office(PLI) and National savings Institute(ministry of finance)like SAS and MPKBY do come under GST or not?
Dear Ragini Ji,
As per our research, there is no exemption to The authorised agents of post office(PLI) and National savings Institute(ministry of finance)like SAS and MPKBY.
श्री मान जी ए जी एस टी का ragistration हो गा कहाँ ए तो बताये और कब
डिअर श्री पाण्डेय जी,
यदि आप LIC एजेंट है तो कुछ दिन और इन्तजार करे, शायद शायद सरकार कुछ बदलाव कर सकती है.
यदि आप GST रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है तो आप व्हात्सप्प पर http://www.puremaal.in/gst-registration-through-whatsapp/ पर अप्लाई करवा सकते है. आप किसी सीए या टैक्स अधिवक्ता से भी मदद ले सकते है.
Sir if com below 20lakh then we are in registered gst
Dear Himanshu,
Once registered, registered for ever until or otherwise you get cancelled your registration.
पोस्टऑफिस के एजेंट को भी gst no लेने पड़ेंगे क्या
प्रिय ललित,
यदि आपके प्रिंसिपल जी एस टी में रजिस्टर्ड है तो पोस्टऑफिस के एजेंट को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन लेना होगा.
Mutual funds ke Agent ko 20 lack se cum income hai e se bi gst lena pade ga ?
प्रिय समीर,
यदि mutual fund gst के लिए रजिस्टर्ड है तो mutual fund एजेंट को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लेना होगा तथा GST वसूलना भी होगा. लेकिन यदि mutual fund gst के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो mutual fund एजेंट को 20 लाख के टर्नओवर होने तक gst से फ्री रहेगा.
Sir mutual fund agent ko gstn Lena jaruri he agar rcm me tax amcl Kat lee
प्रिय देवेन्द्र जी,
यदि mutual fund gst के लिए रजिस्टर्ड है तो mutual fund एजेंट को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लेना होगा तथा GST वसूलना भी होगा. लेकिन यदि mutual fund gst के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो mutual fund एजेंट को 20 लाख के टर्नओवर होने तक gst से फ्री रहेगा. जब तक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं हटता है तब तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन लेना ही है. LIC जेसे mutual funds पर शायद अनिवार्य RCM नहीं है.
अब हर lic एजेंट GST में रिजिस्टर करता है तो उस का कलकुलेटर क्या रहेगा उदारण देकर समजाये
प्रिय विमलेश जी,
क़ानून में बड़ी कमी रही है. स्वयं LIC एजेंट को कोई टैक्स नहीं देना है फिर भी रजिस्टर करवाना है जिसका कोई ओचित्य नहीं है. सरकार को चाहिए कि ऐसे सारे agents को GST रजिस्ट्रेशन से भी मुक्ति देनी चाहिए.
Total Commission yearly 20 Lakh So gst number compudary
Dear Shailesh,
Registration is compulsory if commission income exceeds Rs. 20.00Lakhs.
Dear Shailesh,
GST registration is compulsory if total commission income exceeeds Rs. 20.00 Lacs.
I intrested
Dear Sanjay,
If you are interested, you should register your self with newsclub.co.in on it’s home page .
Bank agent hu Mujhe GST main registration karwana padega kya
प्रिय पाठक,
बैंक के रिकवरी एजेंट के अलावा अन्य सभी एजेंट को GST में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
नमस्कार सर्
अब तो lic भी हमारे commision से gst काटने लग गई है अब इस का क्या समाधान है जरूर बताएं
विमलेश जी,
इसमे आप के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन व टैक्स वसूली से मुक्ति दे दी गयी है. अब आपको क्या चाहिए.
Life insurance agents not come under gst as per section 24(7) as because it says carrying goods and services or both from one registered gst no to another registered gst no by an agent. Therefore ,it is clear that insurance agents carry services from insurance company to customer( where insurance co.is registered gst holder but customer is not registered gst holder) .
Dear Samir Das,
There is no confusion in this. LIC will pay RCM on commission of LIC Agents.
मे सहकारी बैंक मे एजेंट हू पर कमीशन तो20 लाख से बहुत कम है बैक जी एस टी काटने का बोल रहे है क्या मुझे जी एस.टी नम्बर ले ना होगा ? मे क्या करूँ
यदि आप बैंक के रिकवरी एजेंट नहीं है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा तथा GST बैंक से चार्ज करके वसूलना होगा.लेकिन बैंक आपसे जी एस टी नहीं काट सकती.
जो gst बैंक से वसूलना है उसे आगे जमा करने की क्या नियम है
आपको GST में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर एक व्यापारी की तरह सारी formality करनी होगी.
I am MF distributor and I am registered uwnder GST. AMC relesed my co cmmission with out deducting GST my income during the period 01/07/2017to 31/03/2018will be 18lakh.Please let me know following ENQURY. 1- what I need to file any Return Of GST. 2- If there is any any liability of paying GST.
1- what I need to file any Return Of GST > YES 2- If there is any any liability of paying GST – Yes, Complete Liability.
may ARN hu.mera comision one lakh se kam hai, per mf compniya 18/persent gst kat rahi hai. please sahi jankari de
ARN का क्या meaning है. यदि आप एजेंट है तो आपका प्रिन्सिपल कौन है.
GIC anent specify please
Now no problem