जी एस टी – मिठाई पर टैक्स का सरलीकरण !!
समझिये मिठाई पर जेटली जी के टैक्स सरलीकरण को.
रसगुल्ले व गुलाब जामुन सहित मिठाइयों पर टैक्स की दर है – 5% , परन्तु अगर उस पर चाँदी का वर्क लगा हुआ तो फिर उस पर आपको देने होंगे 18% (सरकार शायद सोने के वर्क या मिलावटी अलूमिनियम के वर्क के लिए अलग से अधिसूचना लाए).
आपके प्रिय कचौरी व समोसे आदि पर पर टैक्स की दर है – 12%, लेकिन अगर किसी हलवाई ने मिठाई के साथ फ़्यूज़न कर चोकलेट बर्फ़ी बना दी तो फिर आपको देना होगा 28% टैक्स.
महोदय यही पूरा नहीं हुआ है, गुलाब-जामुन कहाँ बैठ कर खाना है, ये भी टैक्स की दर को प्रभावित करेगा. एक उदाहरण से इसको आसानी से समझते है. गुलाब-जामुन की क़ीमत रू. 380/- प्रति किलोग्राम है, आप उसको मिठाई की दुकान से पेक करवाकर घर लाकर खाएँगे तो 5% से आपको 400/- में, अगर Non AC दुकान मैं बैठ कर खायें तो 425/- और अगर आपने वातनुकूलित दुकान मैं बैठ कर खाया तो 452/- प्रति किलो ग्राम.
अतः आपको सलाह दी जाती की मिठाई ख़रीदने से पहले अपने कर सलाहकार से सलाह अवश्य लेंवें. कुछ साधारण उपाय टैक्स बचाने के –
१.वर्क लगी मिठाई खरीदने व खाने से बचें.
२. अगर आवश्यक हो तो चाँदी का वर्क घर पर रखें व बिना वर्क की मिठाई ख़रीद कर उस पर वर्क लगा सकते है.
३. मिठाई ,कचौरी, समोसा आदि दुकान (रेस्टोरेन्ट) में बैठ कर खाने से बचे.