Saturday, November 23, 2019

जी एस टी – मिठाई पर टैक्स का सरलीकरण !!  

समझिये  मिठाई पर जेटली जी के टैक्स सरलीकरण को.

 

रसगुल्ले व गुलाब जामुन सहित मिठाइयों पर टैक्स की दर है – 5% , परन्तु अगर उस पर चाँदी का वर्क लगा हुआ तो फिर उस पर आपको देने होंगे 18% (सरकार शायद सोने के वर्क या मिलावटी अलूमिनियम के वर्क के लिए अलग से अधिसूचना लाए).

आपके प्रिय कचौरी व समोसे आदि पर पर टैक्स की दर है – 12%,  लेकिन अगर किसी हलवाई ने मिठाई के साथ फ़्यूज़न कर चोकलेट बर्फ़ी बना दी तो फिर आपको देना होगा 28% टैक्स.

महोदय यही पूरा नहीं हुआ है, गुलाब-जामुन कहाँ बैठ कर खाना है, ये भी टैक्स की दर को प्रभावित करेगा. एक उदाहरण से इसको आसानी से समझते है. गुलाब-जामुन की क़ीमत रू. 380/- प्रति किलोग्राम है, आप उसको मिठाई की दुकान से  पेक करवाकर घर लाकर खाएँगे तो 5% से आपको 400/- में, अगर Non AC दुकान मैं बैठ कर खायें तो 425/- और अगर आपने वातनुकूलित दुकान मैं बैठ कर खाया तो 452/- प्रति किलो ग्राम.

अतः आपको सलाह दी जाती की मिठाई ख़रीदने से पहले अपने कर सलाहकार से सलाह अवश्य लेंवें. कुछ साधारण उपाय टैक्स बचाने के –

१.वर्क लगी मिठाई खरीदने व खाने से बचें.

२. अगर आवश्यक हो तो चाँदी का वर्क घर पर रखें व बिना वर्क की मिठाई ख़रीद कर उस पर वर्क लगा सकते है.

३. मिठाई ,कचौरी, समोसा आदि दुकान (रेस्टोरेन्ट) में बैठ कर खाने से बचे.

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